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भाषाएँ: हिन्दी

चुनावी पोस्टर और चुनाव प्रचार सामग्री

नियमों की जानकारी-पत्रिका, को अद्यतन। सामान्य जानकारी, क़ानूनी सलाह नहीं: क़ानूनी पाठ बदलते रहते हैं, उन्हें मूल स्रोत पर जाँचें।

संक्षेप में

1. पोस्टर

आकार और रंग — Code électoral, अनुच्छेद R. 27 (1 जनवरी 2020 से लागू संस्करण):

स्रोत: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039779334

2020 से पहले पाठ तीनों रंगों के किसी भी “संयोजन” को, भ्रम की शर्त के बिना, निषिद्ध करता था। कई ऑनलाइन गाइड अब भी पुराना नियम दोहराते हैं।

सफ़ेद कागज़ — Code électoral, अनुच्छेद L. 48: 29 जुलाई 1881 का क़ानून (loi du 29 juillet 1881) चुनाव प्रचार पर लागू होता है (उसके अनुच्छेद 16 को छोड़कर); केवल प्राधिकरण द्वारा जारी पोस्टर ही सफ़ेद कागज़ पर छापे जा सकते हैं। 1881 का क़ानून (अनुच्छेद 15) निजी पोस्टर के लिए सफ़ेद कागज़ की अनुमति देता है यदि वह रंगीन अक्षरों या चित्रों से ढका हो और प्रशासनिक पोस्टर से भ्रम की कोई संभावना न हो। स्रोत: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006148458/ और https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722

प्रिंटर का उल्लेख — चूँकि अनुच्छेद L. 48 1881 के क़ानून को लागू करता है, इसलिए चुनावी पोस्टरों और दस्तावेज़ों पर प्रिंटर का नाम और पता होना चाहिए (1881 का क़ानून, अनुच्छेद 3)। अनिवार्य उल्लेख वाली जानकारी-पत्रिका देखें।

2. पोस्टर कहाँ और कब लगाएँ

3. प्रचार-पत्र और मतपत्र

स्रोत: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006148579/

4. छपाई ख़र्च की प्रतिपूर्ति

जब क़ानून राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति का प्रावधान करता है (अनुच्छेद R. 39):

स्रोत: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028112268

5. व्यावसायिक विज्ञापन और अन्य निषेध

प्रिंटर के लिए: जाँच बिंदु

  1. पोस्टर का आकार ≤ 594 × 841 mm।
  2. कोई ध्वज, मारियान (Marianne) या ऐसा नीला-सफ़ेद-लाल संयोजन नहीं जो राष्ट्रीय प्रतीक की याद दिलाए (दल के लोगो को छोड़कर)।
  3. पृष्ठभूमि सफ़ेद नहीं, या पूरी तरह रंग से ढकी हुई।
  4. हर दस्तावेज़ पर प्रिंटर का नाम और पता।
  5. प्रचार-पत्र 210 × 297 mm, 70-80 g/m²; मतपत्र सफ़ेद कागज़ 70-80 g/m², एक रंग, सही आकार।
  6. प्रचार-पत्र और मतपत्र: यदि उम्मीदवार प्रतिपूर्ति चाहता है तो रीसाइकल्ड कागज़ (≥ 50 %) या सतत वन प्रबंधन से प्रमाणित कागज़ (FSC, PEFC…)।

मुख्य स्रोत


सामान्य जानकारी, क़ानूनी सलाह नहीं। 1 नवंबर 2026 को लिखा गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चुनावी पोस्टर का अधिकतम आकार क्या है?

अधिकतम 594 × 841 mm, राष्ट्रीय प्रतीक के बिना और ऐसे नीले-सफ़ेद-लाल संयोजन के बिना जिससे राष्ट्रीय ध्वज का भ्रम हो सकता हो (Code électoral, अनुच्छेद R. 27)।

क्या चुनावी पोस्टर सफ़ेद कागज़ पर छापा जा सकता है?

नहीं, जब तक कि वह रंगीन अक्षरों या चित्रों से ऐसे ढका न हो कि आधिकारिक पोस्टर से भ्रम की कोई संभावना न रहे: सफ़ेद कागज़ प्राधिकरण के लिए आरक्षित है।

प्रचार-पत्रों और मतपत्रों के लिए कौन-सा कागज़?

प्रचार-पत्र 210 × 297 mm में, 70 से 80 g/m² का कागज़; मतपत्र एक ही रंग में, 70 से 80 g/m² के सफ़ेद कागज़ पर। प्रतिपूर्ति के लिए उनका कागज़ कम से कम 50 % रीसाइकल्ड रेशों वाला या सतत वन प्रबंधन से प्रमाणित होना चाहिए।

चुनावी पोस्टर कहाँ चिपकाए जा सकते हैं?

चुनाव वाले महीने के पहले दिन से पहले के छह महीनों के दौरान केवल आधिकारिक बोर्डों पर; अन्यत्र पोस्टर लगाने पर 9 000 € का जुर्माना है (अनुच्छेद L. 51 और L. 90)।

पाठ संस्करण : Markdown