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भाषाएँ: हिन्दी

छपी सामग्री का वैधानिक जमा (dépôt légal)

नियमों की जानकारी-पत्रिका, को अद्यतन। सामान्य जानकारी, क़ानूनी सलाह नहीं: क़ानूनी पाठ बदलते रहते हैं, उन्हें मूल स्रोत पर जाँचें।

संक्षेप में

1. किसे जमा करना होता है?

Code du patrimoine, अनुच्छेद L. 132-2 (1 जनवरी 2022 से लागू संस्करण): दायित्व विशेष रूप से इन पर है

अनुच्छेद R. 132-3: जमा का दायित्व अनुच्छेद L. 132-2 के a और b में उल्लिखित व्यक्तियों पर और उन पर है जो दस्तावेज़ तैयार करते हैं।

स्रोत: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000006159935/ और https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000024240057

2. कौन-से दस्तावेज़?

अनुच्छेद R. 132-1 (27 मई 2011 से लागू): किताबें, पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तिकाएँ, प्रिंट (estampes), उत्कीर्ण चित्र (gravures), पोस्टकार्ड, पोस्टर, भौगोलिक मानचित्र, नक़्शे, एटलस, संगीत स्वरलिपियाँ, नृत्य-रचनाएँ, फ़ोटोग्राफ़िक दस्तावेज़, उनका माध्यम या प्रक्रिया जो भी हो, बशर्ते वे बड़ी संख्या में जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएँ, निःशुल्क या सशुल्क।

अपवाद — अनुच्छेद R. 132-2 (1 जनवरी 2018 से लागू संस्करण):

चुनावी पोस्टर: BnF इन्हें बाहर रखे गए चुनावी दस्तावेज़ों में गिनती है। प्रिंटर के वैधानिक जमा पर उसकी मार्गदर्शिका (vade-mecum, अक्टूबर 2021) स्पष्ट करती है कि यह अपवाद “les affiches électorales et les affiches annonçant la tenue de réunions électorales (art. R26)” (चुनावी पोस्टर और चुनावी सभाओं की घोषणा करने वाले पोस्टर), प्रचार-पत्रों (R. 29) और मतपत्रों (R. 30) पर लागू होता है। हालाँकि Code électoral का अनुच्छेद R. 26, 17 नवंबर 2020 के डिक्री क्रमांक 2020-1397 (décret n° 2020-1397) द्वारा निरस्त कर दिया गया है; Code du patrimoine का अनुच्छेद R. 132-2 अद्यतन नहीं किया गया, लेकिन BnF ने इस निरसन के बाद भी ऊपर वाली व्याख्या बनाए रखी है।

प्रचार पर्चे, फ़ोल्डिंग लीफ़लेट, विज्ञापन सामग्री: ये वैधानिक जमा के अधीन हैं। BnF बताता है कि विज्ञापन सामग्री और व्यावसायिक कैटलॉग निजी-सामाजिक या व्यावसायिक कार्यों में नहीं आते “et sont donc soumis à l'obligation de dépôt” (और इसलिए जमा दायित्व के अधीन हैं); प्रचार पर्चे, फ़ोल्डिंग लीफ़लेट, पुस्तिकाएँ, छोटे पोस्टर और पर्चे संकलनों में संसाधित किए जाते हैं (vade-mecum 2021, § 1.2 और 1.3)। याद रहे, BnF बाहर रखे गए व्यावसायिक छपाई कार्यों में ये गिनता है: लेटरहेड, बिल, व्यावसायिक कार्ड, ऑर्डर फ़ॉर्म, डिलीवरी सूचना पर्चियाँ, लेबल, मूल्य सूचियाँ, निर्देश और उपयोग विधियाँ।

स्रोत: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000024240057 (अनुच्छेद R. 132-2, 1 जनवरी 2018 से लागू संस्करण); BnF, Vade-mecum à l'usage des bibliothèques de dépôt légal imprimeur (प्रिंटर वैधानिक जमा पुस्तकालयों के लिए मार्गदर्शिका), अक्टूबर 2021: https://www.bnf.fr/sites/default/files/2021-11/vade-mecum_BDLI_BnF_0.pdf ; https://www.bnf.fr/fr/depot-legal-pour-quels-documents

3. कितनी प्रतियाँ, कब, कहाँ?

प्रकाशकप्रिंटर
प्रतियाँ1 (19 मार्च 2015 के डिक्री क्रमांक 2015-318 (décret n° 2015-318) से; अन्य माध्यमों के लिए 2: CD, DVD, किताब + CD…)1
समय-सीमाअधिकतम प्रसार शुरू होने के दिन तक (R. 132-4)छपाई या निर्माण पूरा होते ही (R. 132-6)
स्थानBnFÎle-de-France के लिए BnF; अन्यत्र, आदेश (arrêté) द्वारा अधिकृत पुस्तकालय
घोषणाऑनलाइन (वैधानिक जमा का Extranet) या 3 प्रतियों में काग़ज़ी फ़ॉर्म3 प्रतियों में फ़ॉर्म (Extranet प्रिंटर के जमा को कवर नहीं करता)

स्रोत: https://www.bnf.fr/fr/centre-d-aide/depot-legal-imprimeur-mode-demploi और https://www.bnf.fr/fr/centre-d-aide/depot-legal-editeur-mode-demploi

4. दस्तावेज़ों पर दिए जाने वाले उल्लेख

संस्कृति के प्रभारी मंत्री का एक आदेश (arrêté) वैधानिक जमा के अधीन दस्तावेज़ों पर दिए जाने वाले उल्लेख तय करता है (अनुच्छेद R. 132-8, अंतिम अनुच्छेदांश): arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires devant figurer sur les documents imprimés, graphiques et photographiques soumis au dépôt légal (12 जनवरी 1995 का आदेश, जो वैधानिक जमा के अधीन छपे, ग्राफ़िक और फ़ोटोग्राफ़िक दस्तावेज़ों पर अनिवार्य उल्लेख तय करता है), अनुच्छेद 1 (1 जनवरी 2002 से लागू संस्करण)।

पाठ पोस्टरों के लिए कोई अलग सूची नहीं देता।

उल्लेख न होने पर दंड: जो व्यक्ति जमा के अधीन दस्तावेज़ों पर अनिवार्य उल्लेख नहीं देते, उनके लिए 5वीं श्रेणी के उल्लंघनों (contraventions de la 5e classe) का जुर्माना (Code du patrimoine, अनुच्छेद R. 133-1, 3°, 14 फ़रवरी 2014 से लागू संस्करण)।

स्रोत: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000185764 और https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028603482

5. दंड

Code du patrimoine, अनुच्छेद L. 133-1: अनुच्छेद L. 132-2 में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर वैधानिक जमा से बचने पर 75 000 € का जुर्माना है; न्यायालय जमा करने का आदेश देकर, आवश्यक हो तो दैनिक दंड (astreinte) के साथ, सज़ा सुनाना स्थगित कर सकता है। 1 मई 2010 से लागू संस्करण (27 अप्रैल 2010 का अध्यादेश क्रमांक 2010-420 (ordonnance n° 2010-420), अनुच्छेद 113); 1 नवंबर 2026 तक Légifrance पर कोई नया संस्करण नहीं दिखता। स्रोत: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000006144103/

पेरिस के प्रिंटर के लिए: सारांश

  1. जनता के लिए बने हर प्रकाशन (किताब, पत्रिका, पुस्तिका, पोस्टर, पोस्टकार्ड…) के लिए छपाई पूरी होते ही BnF में 1 प्रति जमा करें, 3 प्रतियों में प्रिंटर घोषणा फ़ॉर्म के साथ।
  2. प्रचार पर्चे, फ़ोल्डिंग लीफ़लेट, पर्चे और व्यावसायिक कैटलॉग भी जमा करें। विज़िटिंग कार्ड, घोषणा कार्ड, लेटरहेड, बिल, फ़ॉर्म, और न ही चुनावी पोस्टर, मतपत्र और प्रचार-पत्र जमा करें।
  3. बिना बदलाव के पुनर्मुद्रण को दोबारा जमा न करें।
  4. प्रिंटर का जमा प्रकाशक के जमा का स्थान नहीं लेता, और इसका उलटा भी।

मुख्य स्रोत


सामान्य जानकारी, क़ानूनी सलाह नहीं। 1 नवंबर 2026 को लिखा गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या प्रिंटर को वैधानिक जमा करना होता है?

हाँ: वह छपाई पूरी होते ही 1 प्रति जमा करता है, Île-de-France क्षेत्र के लिए BnF में। यह जमा प्रकाशक के जमा का स्थान नहीं लेता।

क्या प्रचार पर्चे और फ़ोल्डिंग लीफ़लेट इसके दायरे में आते हैं?

हाँ: BnF के अनुसार विज्ञापन सामग्री और व्यावसायिक कैटलॉग जमा के अधीन हैं। विज़िटिंग कार्ड, घोषणा कार्ड, बिल और चुनावी दस्तावेज़ इससे बाहर हैं।

क्या पुनर्मुद्रण को दोबारा जमा करना होता है?

नहीं, प्रारंभिक जमा के बाद बिना बदलाव के पुनर्मुद्रण बाहर हैं (Code du patrimoine, अनुच्छेद R. 132-2)।

वैधानिक जमा न करने पर क्या जोखिम है?

जानबूझकर वैधानिक जमा से बचने पर 75 000 € का जुर्माना है (Code du patrimoine, अनुच्छेद L. 133-1)।

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